बिहार कांस्टेबल भर्ती : सिपाही बनना चाह रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर

 पटना
 
सरकार हर साल सिपाही के खाली पदों की गणना कराएगी। यह जिम्मेदारी डीजीपी की होगी। प्रत्येक वर्ष अप्रैल में सिपाही के रिक्त पदों की गणना होगी। यह गणना आरक्षण कोटि के तहत की जाएगी। रिक्त पदों पर बहाली के लिए केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को अधियाचना भेजी जाएगी। चयन पर्षद सिपाही के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। 

सिपाही बहाली की प्रक्रिया में बदलाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक सिपाही के रिक्त पदों के एक प्रतिशत पर अब खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन करनेवाले खिलाड़ियों के लिए यह आरक्षित होगा। बिहार पुलिस खेल-कूद नीति के तहत उनकी बहाली होगी। वहीं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% पद पहले की तरह आरक्षित रहेंगे। 

इसके बाद बचे 97% पदों का 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हालांकि इस 35% आरक्षण कोटि के लिए योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर कोटिवार योग्य पुरुषों से इसे भरा जाएगा।

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