फेल ATM ट्रांजैक्शन की गिनती 5 फ्री में से नहीं

 मुंबई
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह एटीएम पर होने वाले फेल ट्रांजैक्शंस या बैलेंस इन्क्वॉयरी या चेकबुक रिक्वेस्ट जैसे नॉन-कैश ट्रांजैक्शंस को लोगों को हर महीने मिलने वाले 5 फ्री ट्रांजैक्शंस में गिनती न करे।

आरबीआई ने तमाम अनुसूचित वाणिज्यिक, सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों को जारी सर्कुलर में कहा, 'हमारे संज्ञान में आया है कि एटीएम में करंसी न होने या टेक्निकल कारणों से फेल होने वाले ट्रांजैक्शंस को भी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस में गिन लिया जाता है।' इन ट्रांजैक्शंस को फेल ट्रांजैक्शंस मानना चाहिए और इन पर कोई शुल्क नहीं वसूलना होता है।

आरबीआई ने कहा, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन तकनीकी कारणों, किसी कारण से बैंक द्वारा ट्रांजैक्शंस करने से मना करने, एटीएम में नकदी न होने, इनवैलिड पिन, वैलिडेशन इत्यादि को वैलिड एटीएम ट्रांजैक्शंस के रूप में नहीं गिना जाएगा।'

आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा, नॉन कैश विद्ड्रॉल ट्रांजैक्शंस जैसे बैलेंस इन्क्वॉयरी, चेक बुक रिक्वेस्ट, टैक्स पेमेंट, फंड ट्रांसफर भी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस का हिस्सा नहीं हैं।

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