ऊबर ने काटा 52 रुपये कैंसलेशन चार्ज, पूर्व डीजीपी ने दर्ज कराई धोखाधड़ी की एफआईआर

 
लखनऊ 

ट्रिप कैंसलेशन चार्ज के नाम पर अकसर ऑनलाइन कैब ऑपरेटर पर मनमाने पैसे वसूलने का आरोप लगता रहता है। लोग सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करते रहते हैं और कई मामलों में तुरंत रिफंड भी प्रोसेस कर दिया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के साथ ऐसा करना कैब कंपनी ऊबर को महंगा पड़ गया। उन्होंने ऊबर के खिलाफ गलत तरीके से कैंसलेशन चार्ज काटने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है।  
 
पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने रविवार को एक ऊबर कैब बुक कराई थी। हालांकि किसी कारणवश उन्होंने तुरंत ट्रिप कैंसल कर दी, जिसके बदले कैब कंपनी ने ट्रिप कैंसलेशन चार्ज के तौर पर 52 रुपये 50 पैसे वसूले थे। उन्होंने कस्टमर केयर में बात की, मगर जब पैसे रिफंड नहीं हुए तो उन्होंने गोमतीनगर थाने में जाकर कंपनी के खिलाफ तहरीर दी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। 

इसकी पुष्टि करते हुए गोमतीनगर थाने के एसएचओ रामसूरत सोनकर ने कहा, 'पूर्व डीजीपी ने ऊबर कंपनी के खिलाफ तहरीर दी थी। हमने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।' 

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