MP में पहली बार मिले कोरोना के चार पॉजिटिव मरीज, मचा हड़कंप
जबलपुर
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर के बड़ी खबर आ रही है. यहां कोरोना के चार पॉजिटिव केस सामने आए हैं. इसकी जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि ये सभी मरीज जर्मनी और दुबई से यहां वापस लौटे हैं. कोरोना संक्रमण की जांच के दौरान इन चारों को वायरस से संक्रमित पाया गया. बता दें, मध्यप्रदेश में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी मिली है. सूत्रों के अनुसार, इन मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में बने आइसोलेशन वार्ड में इन्हें भर्ती करवाया है.
कोरोना पॉज़िटिव मरीज पाए जाने के बाद जबलपुर में हाई अलर्ट है. जानकारी मिल रही की त्रिपूर सुंदरी मंदिर में होने वाले सामूहिक आयोजन पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा मां नर्मदा की आरती को भी रोकने का आदेश जारी हुआ है. साथ ही जबलपुर शहर के सभी मॉल बंद करने के आदेश दिए गए हैं. जबलपुर में अभी अघोषित शटडाउन जैसे हालात दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस ने दुकानों को दो दिनों तक बंद करने की अपील की है. वहीं, जिले के एसपी और सारे थाना प्रभारी राउंड पर बताए जा रहे हैं.
जबलपुर में कोरोना से मरीज मिलने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए हैं. इसके साथ ही आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी या मदद की जरूरत हो तो आप 0761- 2623925, 0761-2621650 और 7000038938 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.
सूत्रों के अनुसार, जबलपुर के कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शनिवार 21मार्च को जिले की सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिये भी अवकाश घोषित किए गए है. इस आदेश के बाद अगर कोई स्कूल खुला मिला तो प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है.
कोरोना को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने दायर अलग अलग याचिकाओं पर पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर रोक लगाई है. यह रोक 6 अप्रैल तक जारी रहेगी. इसके साथ ही प्रदेश में किसी भी तरह की नीलामी प्रक्रिया पर भी रोक लगाई गई है. साथ ही अगले दो सप्ताह तक प्रशासन किसी भी तरह की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा. कोर्ट ने संबंधित आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया है. इस मामले में 26 मार्च को अगली सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बीमारी के रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठा रही है. प्रदेश में कोरोना वायरस को सम्पूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है. इसके लिए मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी की थी.
इस अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत यह कार्रवाई की गई है. इस अधिनियम की धारा 51 के तहत पूरे राज्य के लिये यह अधिसूचित संक्रामक रोग (नोटिफाईड इन्फेक्शीयस डिजीज) घोषित किया गया है.