MP में अब जाम छलकाना होगा आसान, बार लाइसेंस के लिए होगा ये बड़ा बदलाव

भोपाल
बार का लाइसेंस लेने के लिए आपको विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदक ऑनलाइन ही अप्लाई कर पेमेंट कर सकते हैं। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत यह सुविधा मुहैया कराई जाने वाली है। अब होटल संचालों को बार के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। एक्साइज विभाग इस काम को अंजाम देने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। इस बात की पुष्टि वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौड़ ने की है। 

मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि आने वाले एक महीने में इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहना दिया जाएगा। आनलाइन प्रक्रिया करने के पीछे लाइसेंस की लंबी चौड़ी प्रक्रिया को आसान करना बताया जा हा है। इस तरह सरकार  को ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्रप्ती होगी। हालांकि, प्रक्रिया को सरल करने के बाद सरकार बार लाइसेंस जारी करने के लिए फीस बढ़ा सकती है। अब तक, बार लाइसेंस शुल्क रेस्तरां के लिए 13.75 लाख रुपये और होटलों के लिए 18.15 लाख रुपये से अधिक है, जो ऑनलाइन समय सीमा बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बढ़ जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि बार लाइसेंस चाहने वालों को फीस देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे जल्द से जल्द लाइसेंस जारी करने का अनुरोध करते हैं। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिला उत्पाद शुल्क कार्यालय में आवेदन करना होगा। टीम निरीक्षण करती है और रिपोर्ट कलेक्टर के पास जाती है जहां से उसे आबकारी आयुक्त के पास भेजा जाता है और अंत में मंत्री लाइसेंस जारी करता है। हालाकंं, इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। नई पालिसी में समय सीमा तय की जाएगी। जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जा सके। 

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