हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को नहीं दी जमानत, इलाज कराने को दी मंजूरी

मुंबई
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सौतेली बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों से कहा है कि वे मुखर्जी को सर्जरी के बाद का इलाज कराने दें।

न्यायमूर्ति रियाज चागला की अवकाश पीठ ने कहा कि वह मुखर्जी को रिहा करने का आदेश देने की इच्छुक नहीं है। मुखर्जी की एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में ओपन बाइपास सर्जरी हुई है। न्यायमूर्ति चागला ने अपने आदेश में कहा, 'हालांकि, मैं आवेदक (मुखर्जी) को कुछ राहत देने का इच्छुक हूं। आवेदक को सर्जरी के बाद के इलाज और फिजियोथेरेपी के लिए एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट जाने की अनुमति देना उचित होगा।'

अदालत ने कहा, 'जैसा कि अस्पताल ने कहा है आवेदक को 26 सेशन के लिए पुलिस सुरक्षा में एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट ले जाया जाएगा।' मुखर्जी ने मेडिकल आधार पर अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की थी। गौरतलब है कि शीना बोरा पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी के पहले पति की बेटी थी, जो इंद्राणी के साथ रहती थी। इंद्राणी शीना को अपनी छोटी बहन बताती थी। 2015 में इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई थी। पुलिस ने मामले में पूछताछ के बाद पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया था।

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