सुप्रीम कोर्ट ने IS से संबंध के कारण केरल की महिला को सुनाई 7 साल की जेल की सजा

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल की रहनेवाली एक महिला को आईएस से संबंध के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई। इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने के कारण महिला को यह सजा दी गई। महिला किसी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं थी, लेकिन उसे कोर्ट ने आतंकी संगठन से संबंध रखने के कारण यह सख्त सजा दी।

ट्रायल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को SC ने जारी रखा
जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि महिला ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की विचारधारा फैलाने का काम किया। महिला ने गैर-मुस्लिम लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आतंकी संगठन की विचारधारा के लिए काम किया।' सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली राहत को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सहमति जताई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली 7 साल की जेल की सजा को कम कर 3 साल कर दिया था।

दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने महिला को किया था अरेस्ट
पुलिस को 2016 में यह सूचना मिली थी कि इस्लामिक स्टेट में भर्ती होने के लिए 14 लोग भारत छोड़ रहे हैं। यासीन मोहम्मद जाहिद को दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया। यासीन बच्चे के साथ ही अफगानिस्तान रवाना हो रही थी। यासीन का पति कुछ और लोगों के साथ पहले ही आईएस में भर्ती होने के लिए अफगानिस्तान भाग चुका था। एर्नाकुलम की एनआईए कोर्ट ने यासीन को 7 साल की जेल की सजा सुनाई।

आतंकी संगठन से संबंध पर सजा
यह केस कई लिहाज से अलग है क्योंकि इसमें महिला के खिलाफ आतंकी हिंसा में शामिल होने का कोई सबूत नहीं था। 7 साल की सजा का ऐलान इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने के कारण दी गई। हिंसा में शामिल होने या षड्यंत्र के किसी मामले में महिला को दोषी नहीं करार दिया गया। महिला को एक आतंकी संगठन से संबंध रखने और उसकी कट्टर हिंसक विचारधारा के प्रचार-प्रसार की कोशिश के कारण यह सजा दी गई है।

महिला के भाषणों के विडियो के आधार पर दी सजा
सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसे सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। महिला के विडियो में दिख रहा है कि वह खुले तौर पर गैर-मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती थी। विडियो स्पीच के साथ ही देश छोड़कर अफगानिस्तान भागने की कोशिश भी उसकी मंशा को स्पष्ट करने के लिए काफी हैं।

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