चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, अब सुप्रीम कोर्ट 5 को सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली 
 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने ईडी से कहा कि वो पी चिदंबरम से पूछताछ की ट्रांसक्रिप्ट को 3 दिनों के भीतर सील कवर लिफाफे में कोर्ट में दाखिल करे. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा. फिलहाल चिदंबरम को सीबीआई हिरासत के खिलाफ किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है.

इससे पहले बुधवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसको विदेशी बैंकों से अहम जानकारी मिली है, जिसमें पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की विदेशों में स्थित संपत्तियों के इनपुट शामिल हैं. ईडी ने बताया कि इसमें चिदंबरम के घर के नंबर और कंपनियां शामिल हैं.

इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस आर. बानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा कि हमने इस मामले में लेटर्स रोजेटरी जारी किया है. आरोपियों द्वारा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया.' इस बीच ईडी ने चिदंबरम के साथ अपनी जांच रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया.

ईडी ने कहा कि अभी मामले में चार्जशीट दायर नहीं की गई है. इसके अलावा ईडी ने अदालत के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी और अपील की कि इसे देखने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला किया जाए.

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