मिलावटखोरी: प्रदेश में फूड सेफ्टी एण्ड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 में संशोधन की तैयारी

भोपाल
खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की धरपकड़ के लिए अब सीधे पुलिस को भी पॉवर दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है। इस संबंध में एसटीएफ ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव यदि मंजूर हुआ तो जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल का उपयोग करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर उन्हें उम्र कैद तक की सजा दिला सकती है।

प्रदेश में फूड सेफ्टी एण्ड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 में संशोधन किए जाने की तैयारी हो रही है। इस एक्ट में अब तक खाद्य विभाग को मिलावट खोरों के यहां पर छापा डालना और कार्रवाई करने का अधिकार है। इस एक्ट में सजा का कोई प्रावधान न होकर सिर्फ जुर्मान का प्रावधान है। पुलिस उस स्थिति में एफआईआर तब करती है, जब खाद्य विभाग को कोई अफसर पुलिस को शिकायत करें। वर्तमान में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्रियों में हो रही मिलावट को देख कर एसटीएफ के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा और एडीजी अशोक अवस्थी के निर्देशन में ग्वालियर एसटीएफ एसपी अमित सिंह ने प्रस्ताव तैयार किया है।

एसटीएफ के अफसरों द्वारा तैयार करवाए गए प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए फूड सेफ्टी एक्ट का हवाला दिया गया है। जिसमें डीएसपी या उनसे उच्च पुसिल अफसरों को भी मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के सीधे अधिकार हैं। इन दोनों राज्यों के एक्ट के आधार पर इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है।

फूड सेफ्टी एक्ट में संशोधन कर इसमें आईपीएस की धाराओं के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। जिसमें पुलिस सीधे मिलावटखोरों के यहां पर छापे की कार्रवाई कर सकेगी। इसके साथ ही वह आईपीसी की धारा 420 और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सकेगी। एसटीएफ ग्वालियर एसपी अमित सिंह ने हाल ही में मिलावट खोरों के खिलाफ पहली कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में एसटीएफ को एफआईआर दर्ज करने में कई व्यवहारिक परेशानी आई। इसके बाद एसटीएफ ने यह तय किया किया कि वह अन्य राज्यों के एक्ट का अध्ययन कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव  तैयार करेगी, जिसमें आरोपी को कड़ी सजा हो सके।

यदि प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी और विधानसभा से संशोधन मंजूर हो गया तो मिलावट खोरों पर पुलिस का शिकंजा कस सकेगा। इसके चलते जिले की ही पुलिस सीधे तौर पर मिलावटखोरों के यहां पर छापा डालकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी।

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