सड़क पर गंदगी फैलाना मना है : क्लीन केपिटल भोपाल नगर निगम ने वसूला 10 लाख का स्पॉट फाइन

भोपाल
देश की सबसे क्लीनेस्ट केपिटल के तमगे वाले भोपाल शहर में गंदगी करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है. वो खुले में शौच करने वालों से उठक बैठक लगवा रहा है. सड़क पर थूकने या गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना ठोक रहा है. ऐसा करके उसने साफ संदेश दे दिया है कि शहर को साफ बनाए रखने के लिए ज़रा सी भी लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए अभी से कमर कस ली है. शहर में गंदगी फैलाने पर स्पॉट फाइन वसूला जा रहा है. हालिया स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल शहर को देश की सबसे साफ राजधानी का दर्जा मिला था. इस तमगे को बरकरार रखने के लिए नगर निगम का अमला पहले लोगों को समझा रहा है. फिर चेतावनी दे रहा है और अगर फिर भी नहीं माने तो आखिरी में जुर्माना वसूल रहा है. 8 महीने में वो ऐसे लोगों से 10 लाख से ज़्यादा का जुर्माना वसूल चुका है.

नगर निगम के स्वाथ्य विभाग ने शहर के सभी ज़ोन के लिए टीम बनायी हैं. टीमों ने जुलाई महीने में रिकॉर्ड फाइन वसूला. निगम के ये दल शहर के मुख्य बाज़ारों और मुख्य मार्गो पर घूम-घूम कर जायज़ा ले रहे हैं. जो भी थूकता या गंदगी फैलाता दिख रहा है उससे मौके पर ही फाइन वसूला जा रहा है. नगर निगम की टीम ने 10 लाख 10 हजार 400 रुपए का स्पॉट फ़ाइन वसूला.

ये पहला मौका है कि गुटख़े के लिए मशहूर इस शहर पान-गुटखा खाकर गंदगी करने वालों पर भी जुर्माना ठोका गया है. इससे पहले केबल स्टेट ब्रिज पर गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाइन किया गया था. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना, सड़क एवं गलियों में कचरा फेंकना, सार्वजनिक स्थल पर थूकना, खुले में स्नान करना, खुले में मूत्र विसर्जन करना, शौच करना और खुले में बर्तन-कपड़े धोना जुर्माने की श्रेणी में है.

ये किया तो भरना होगा जुर्माना

  • सड़कों एवं गलियों में कचरा फेंकने पर 500 रुपए
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकना 250
  • खुले में स्नान पर 300
  • खुले में मूत्र विसर्जन पर 500
  • खुले में शौच पर 500
  • खुले में बर्तन-कपड़े धोने पर 500
  • थोक कचरा फेंकने पर 1000
  • कचरे के साथ मलबा डालने पर 2000
  • सूखे कचरे को अलग कर नहीं देने पर 200
  • गार्डन के हरे कचरे को खुले में फेंकने पर 200
  • खुले में कचरा जलाने पर 500
  • पोल्ट्रीफार्म का कचरा अलग न देने पर 750
  • दुकानों और ठेलों के बाहर डस्टबिन न रखने पर 750
  • घर-गली साफ न रखने पर 1000
  • पालतू जानवरों द्वारा गंदगी करने पर 500
  • और सार्वजनिक स्थल पर कोई कार्यक्रम करने के 4 घंटे में सफाई न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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