व्यापम घोटाला: फरार चल रहे 12 आरोपियों की संपत्ति जब्त

भोपाल 
मध्यप्रदेश का बहुचर्चित व्यापम घोटाले केस में फरार चल रहे 12 आरोपियों की संपत्ति राजसात होगी. भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश भागवत प्रसाद पांडे की अदालत ने लंबे समय से पीएमटी-2012 परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में 23 नवंबर 2017 से फरार चल रहे 12 आरोपियों की संपत्ति राजसात करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है. संपत्ति की जानकारी जुटाकर जल्द सीबीआई संपत्ति राजसात करने की अर्जी अदालत में पेश करेगा. सीबीआई ने मामले के आरोपी सुरेश सिंह भदौरिया और डॉक्टर पवन भवानी के फरार होने की जानकारी अदालत को दे चुकी है.

वहीं अन्य दस आरोपियों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जाने की भी जानकारी रिपोर्ट बनाकर पेश की थी. इनमें इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश कुमार भदौरिया, डॉक्टर पवन भवानी, पंकज कुमार वर्मा, विवेक कुमार सैनी, प्रेम धर वर्मा, गुलाबचंद, अनुज कुमार मौर्य, जितेंद्र बारसेना, अनिल कुमार, अकरम आलम, सुभाष सिंह, अभीवरण सिंह, मनोज कुमार निषाद, सुमन कुमार और आनंद कुमार शामिल हैं. इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर 2017 को 592 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था.

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