लॉकडाउन के कारण छूट में भी कट गई मार्च की ईएमआई तो ऐसे वापस पाएं

नई दिल्ली                                                                                                                              
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना संक्रमण के चलते जारी किए गए लॉकडाउन के कारण 27 मार्च को बैंकों को तीन महीने के लिए ईएमआई टालने की सलाह दी थी। लेकिन अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन मार्च महीने की आपकी लोन की ईएमआई बैंक द्वारा काट ली गई है, तो इसे वापस पाया जा सकता है।  सरकारी बैंक हो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक, सभी चाहते हैं कि ग्राहक कम से कम शाखा आएं। बैंक प्रबंधन का कहना है कि ईएमआई सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को बैंक की शाखा में आने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राहक ई-मेल के माध्यम से सूचना भेज सकते हैं या ई-बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर सूचना दे सकते हैं।

सूचना पहले देने वालों की नहीं कट रही ईएमआई

इस संबंधित में भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी का कहना है कि आप मोरेटोरियम पीरियड की सुविधा लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी ईएमआई कट गई है, तो सबसे पहले आपको इसी सूचना तत्काल बैंक को देनी होगी। एसबीआई में दी गई मोराटोरियम की सुविधा के अनुसार बैंक ने एक प्रारूप तैयार किया है। पहले आवेदक को इस प्रारूप को डाउनलोड करना होगा, फिर इसपर हस्ताक्षर करके इसकी स्कैन कॉपी को संबंधित स्थानीय कार्यालय में ई-मेल कर दें।
 
प्रारूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक उस अकाउंट में ईएमआई के पैसे वापस भेजेगा, जिस अकाउंट से पैसे कटे हैं। सरकार ने सभी बैंकों को इस मोरेटोरयिम का फायदा अपने सभी ग्राहकों को देने के लिए कहा है। बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को अपनी ईएमआई में तीन महीने की छूट चाहिए अगर उन्होंने अपने बैंक को इसकी सूचना पहले से ही दे दी है तो उनकी ईएमआई नहीं काटी जा रही है और यदि इसके बाद भी उनकी मासिक किस्त काट ली गई है तो वे बैंक को एक ई-मेल भेजकर उसे वापस पा सकते हैं।

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