लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

पटना 
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव नयन ने मंगलवार को आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में राज्यसभा सदस्य व राजद नेत्री मीसा भारती को साक्ष्य का अभाव पाते हुए आरोप से बरी कर दिया। 

सांसद मीसा भारती के वकील शिव कुमार यादव ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला बिहटा थाने में वर्ष 2014 में दर्ज हुआ था जबकि दूसरा मामला दानापुर थाने में वर्ष 2014 में दर्ज हुआ था। इन दोनों मामलों में पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राजद नेत्री मीसा भारती के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। 

इन दोनों मामलों में अभियोजन पदाधिकारी आरोप साबित करने में विफल रहे। एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य का अभाव पाते हुए दोनों मामलों में उन्हें आरोप से बरी कर दिया।

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