मेडिकल पीजी प्रवेश सूची ग्रामीण सेवा बोनस अंक जोड़ फिर तैयार करने का निर्देश

बिलासपुर
हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की सीटों में प्रवेश के लिये जारी सूची को निरस्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई सेवा को जोड़कर नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट में डॉ. किशोर चौहान, डॉ. प्रणव शुक्ला आदि ने एक याचिका दायर कर मेडिकल पीजी की प्रवेश पात्रता सूची को लेकर आपत्ति करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकतार्ओं का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा कर चुके शासकीय सेवाओं के लिये पीजी प्रवेश में बोनस अंक का प्रावधान है, जो उन्हें नहीं दिया गया और वे प्रवेश से वंचित रह गये। कोर्ट में शासन की ओर से कहा गया कि सूची बनाने में त्रुटि हुई है। यह स्वीकार किया गया कि आवेदकों को ग्रामीण सेवा का बोनस अंक प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की बेंच ने पीजी सीटों के लिए की गई प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और फिर से पात्रता सूची तैयार कर नये सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रवेश देने का आदेश दिया है।

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