मुजफ्फरपुर शेल्टरहोम: CBI ने जताई 11 लड़कियों के मर्डर की आशंका, हड्डियों की पोटली बरामद

 
मुजफ्फरपुर 

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टरहोम केस ने शासन-प्रशासन के होश फाख्ता कर दिए थे। इस मामले में कयासों के साथ एक नया खुलासा हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बात की आशंका जाहिर करते हुए डर जताया है कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या कर दी थी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक श्मशान घाट से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है। 

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में, सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी। एजेंसी ने कहा कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक श्मशान घाट के एक खास स्थान की खुदाई की गई, जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है। 

तेजस्वी का नीतीश पर वार 
इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार के अतिकरीबी दुलरवा ब्रजेश ठाकुर ने सीएम के संरक्षण में 34 बच्चियों का सत्ताधारी नेताओं द्वारा सामूहिक बलात्कार उपरांत 11 बच्चियों को मारकर गाड़ दिया। हिंदू रीति से दाह संस्कार भी नहीं किया। बाकी बच्चियां अभी भी गायब हैं। नीतीश सरकार नंगी हो चुकी है।' गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों का कथित रूप से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा उछला था। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और एजेंसी ने ब्रजेश ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। 

सीबीआई ने कहा, ‘जांच के दौरान, जांच अधिकारियों और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान द्वारा दर्ज पीड़ितों के बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी आरोपी ब्रजेश ठाकुर तथा उसके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या कर दी थी।’ सीबीआई ने एक आवेदन पर हलफनामा दायर करते हुए कहा, ‘गुड्डू पटेल नाम के एक आरोपी से पूछताछ के दौरान खुलासे वाले तथ्यों के आधार पर, आरोपी की निशानदेही पर श्मशान घाट में एक खास स्थान की खुदाई की गई और मौके से हड्डियों की एक पोटली बरामद हुई है।’ 

6 मई को होगी अगली सुनवाई 
इस मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वह आवेदन पर सीबीआई को औपचारिक नोटिस जारी करेगी और एजेंसी चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब देगी। पीठ ने संक्षिप्त दलीलों के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की है। 

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