सुप्रीम कोर्ट से राहत यूपी के 70 हजार होमगार्ड्स को

 
नई दिल्ली/लखनऊ 

सुप्रीम कोर्ट से यूपी के 70 हजार और उत्तराखंड के 10 हजार होमगार्ड्स को बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार की अर्जी खारिज करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड्स को कॉन्स्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर प्रतिदिन का पेमेंट (अनुपातिक भत्ता) देने का आदेश दिया। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की तारीख 6 दिसंबर 2016 से एरियर भी देने को कहा। बता दें कि अब तक प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान होता था। 

यूपी होमगार्ड्स अवैतनिक अधिकारी, कर्मचारी असोसिएशन के वकील विनोद शर्मा ने एनबीटी को बताया कि 11 मार्च 2015 को गृहरक्षक होमगार्ड्स वेलफेयर असोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कॉन्स्टेबल की बेसिक सैलरी, डीए आदि के बराबर प्रतिदिन के हिसाब से होमगार्ड्स को पेमेंट किया जाए। 

असोसिएशन ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हिमाचल प्रदेश से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 में दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का कहना था कि हिमाचल प्रदेश होमगार्ड ऐक्ट, यूपी होमगार्ड ऐक्ट से अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की दलील खारिज कर दी। 

8 हफ्ते में आदेश पारित करने का आदेश 
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि इस मामले में 8 हफ्ते में आदेश पारित करें। कोर्ट ने होमगार्ड को रेग्युलर करने से तो मना कर दिया लेकिन कहा कि वह रेग्युलर कॉन्स्टेबल के समान काम करते हैं। ऐसे में उन्हें कॉन्स्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता मिलना चाहिए। 
 

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