मुख्यमंत्री फसल ऋण माफ़ी योजना का कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और आयकरदाता अब फायदा नही उठा पाएंगे
मुख्यमंत्री कमलनाथ का फ़ोटो लगा फसल ऋण माफ़ी योजना का आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है इसके तीन प्रारूप है इसमें किसान को अपनी समस्त जानकारी को घोषणा करते हुए भरना होगा जैसे किसान -सांसद, विधायक,महापौर, निगम/नगर पालिका अध्यक्ष,जिला पंचायत अध्यक्ष /उपाध्यक्ष, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष,कॉपरेटिव बैंक अध्यक्ष जैसे पदों पर न हो या पूर्व में कभी न रहा हो
सरकारी कर्मचारियों को भी इससे बाहर रखा गया है केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऋण माफ़ी योजना में शामिल किया गया है
सम्बंधित किसान आयकर दाता न हो और न ही ऋण लेने के पूर्व किसान का जीएसटी फर्म से किसी तरह का संबंध नही होना चाहिये
यानि उल्लेखित जनप्रतिनधि, अधिकारी कर्मचारी, उच्च व्यवसायी और आयकरदाता को फसल ऋण बीमा योजना का लाभ नही मिल पायेगा
यदि आवेदनकर्ता किसान घोषणा पत्र में किसी भी बिन्दु पर जानकारी गलत देता है तो किसान से दंड स्वरूप ज्यादा राशि वसूली का प्रावधान है
नोडल अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता इस आवदेन की पावती देगा
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