प्रदेश के आठ होम्यापैथिक कॉलेजों के प्रवेश अवैध, आयुष मंत्रालय ने नहीं दी मान्यता 

ग्वालियर
प्रदेश के आठ होम्यौपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के बीएचएमएस कोर्स में सत्र  2016-17 और 2017-18 में जितने भी छात्र-छात्राओं को दाखिला दिया गया है,उनके प्रवेश पूरी तरह से अवैध हैं। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। यह वे होम्यौपैथिक कॉलेज हैं,जो निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं कर रहे थे,इसलिए आयुष मंत्रालय ने उक्त दोनों सत्रों के लिए कॉलेजों को मान्यता नहीं दी थी। 

वावजूद इसके हाईकोर्ट में झूठी जानकारी प्रस्तुत कर और छात्रों को गुमराह करके कॉलेज संचालकों ने एडमीशन कर लिए। बाद में कोर्ट का फैसला भी कॉलेजों के खिलाफ आया। इसी के साथ जिन छात्रों का दाखिला दिया गया,उनके प्रवेश अवैध हो गए हैं। बिना मान्यता वाले होम्यौपैथिक कॉलेजों के छात्रों की मेडीकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के अफसरों द्वारा लगातार परीक्षाएं कराई जा रही हैं। कॉलेज संचालकों से सांठगांठ कर यह सब हो रहा। इसलिए कॉलेज संचालकों द्वारा छात्रों को अभी भी भ्रमित किया जा रहा कि उनकी मान्यता बरकरार है। नहीं तो यूनिवर्सिटी परीक्षा कराने से साफ इंकार कर देती। 

आयुष मंत्रालय में इसकी शिकायत पहुंची है कि कोर्ट से केस हार चुके होम्यौपेथिक कॉलेजों में बिना मान्यता के ही छात्रों की पढ़ाई कराई जा रही और परीक्षाएं हो रहीं। जिसे गंभीरता से लेकर मंत्रारलय के अंडर सेक्रेटरी कुंदन बी.सिंन्हा ने गत 25 जनवरी को प्रदेश के आठों होम्यौपैथिक कॉलेजों के नाम से स्पष्ट आदेश निकाल दिया है। जिसमें कहा है कि सत्र 2016-17 और 2017-18 की मान्यता इन कॉलेजों को नहीं हैं। इनमें छात्रों के प्रवेश पूरी तरह से अवैध हैं। इन छात्रों की डिग्री का पंजीयन नहीं किया जाएगा। मेडीकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के कुलसचिव को भी आदेश की प्रति भेजी है,ताकि इन छात्रों की परीक्षा नहीं कराई जाए। 

इन कॉलेजों को नहीं मान्यता

  • वसुंधरा राजे होम्यौपैथिक कॉलेज,ग्वालियर
  • रामनाथ सिंह हौम्यापैथिक कॉलेज,गोरमी भिंड
  • नारायण श्री हौम्योपैथिक कॉलेज भोपाल
  • एलबीएस होम्यौपैथिक कॉलेज भोपाल
  • सागर होम्यौपैथिक कॉलेज,सागर
  • एसएम देव होम्यौपेथिक कॉलेज,बालाघाट
  • स्वामी प्रणवानंद होम्यौपेथिक कॉलेज,छतरपुर
  • हेनीमन होम्योपैथिक कॉलेज,भोपाल

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