पाकिस्तान के समर्थन में 3 कश्मीरी छात्रों ने लगाए थे नारे, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

हुबली

कर्नाटक की हुबली कोर्ट ने तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. तीनों छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे. नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. वीडियो वायरल होने के बाद छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था.

हुबली कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया. तीनों कश्मीरी छात्र केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहे थे. छात्रों का वीडियो सामने आने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों और वकीलों ने केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तीनों कश्मीरी छात्रों को हिरासत में लिया था. हिरासत में लेने का बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

तीनों कश्मीरी छात्र इस गिरफ्तारी से पहले भी एक बार गिरफ्तार हो चुके हैं. कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. बाद में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत एक बॉन्ड भरने के बाद तीनों छात्रों को रिहा किया गया था. इसके बाद एक बार फिर छात्रों को 17 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

शोपियां के हैं तीनों छात्र

पुलिस छात्रों से पूछताछ कर रही है कि क्यों तीनों ने पाकिस्तान के समर्थन में और कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगाए. गिरफ्तार छात्रों के नाम अमीर, बासित व तालिब हैं. ये कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं. छात्रों को 17 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

राजद्रोह का चल रहा केस

केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शिकायत पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 की तहत मामला दर्ज की किया गया है. यह धारा राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है. जब भी कोई राज्य के खिलाफ किसी भी साजिश में शामिल होता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है.

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