परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के OSD के ख़िलाफ जान से मारने की धमकी का केस दर्ज

भोपाल
भोपाल जिला कोर्ट (Bhopal District Court) के आदेश पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत  (Transport Minister Govind Singh Rajput) के ओएसडी (OSD) के खिलाफ कमल नागर (KAMAL NAGAR) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. एक सामाजिक कार्यकर्ता के परिवाद पर ये केस दर्ज किया गया.नागर पर आरोप है कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी.

ऐशबाग इलाके में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा ने कमल नागर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक से की थी. इससे नागर नाराज़ थे.भुवनेश्वर मिश्रा के मुताबिक 16 सितंबर को कमल नागर ने परिवहन मंत्री के लैंडलाइन फोन से उन्हें मोबाइल फोन पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी. नागर ने कहा था कि मैंने शिकायत क्यों की.अब वो मुझे उसे जान से मरवा देंगे.पूरे प्रदेश का परिवहन विभाग मैं ही चलाता हूं.

भुवनेश्वर मिश्रा ने कमल नागर की धमकी के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल की जानकारी के साथ टीटी नगर थाने में शिकायत की थी.पुलिस ने शिकायत को जांच में रखा.लेकिन कार्रवाई नहीं की.मिश्रा ने थाने के कई बार चक्कर काटे.जब उन्हें लगा की पुलिस कमल नागर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की. वहां भी वही हाल रहा.जब पुलिस के किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई, तो मिश्रा ने राजधानी के कोर्ट में याचिका लगाई थी.

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित निगम ने भुवनेश्वर मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवहन मंत्री के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल बुलाई थी.इस कॉल डिटेल से यह साबित हुआ कि मंत्री के लैंडलाइन नंबर से मिश्रा के मोबाइल पर कॉल किया गया था.इसी कॉल डिटेल के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कमल नागर के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करने के आदेश दिए.कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं.

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