नकली हेल्थ टॉनिक बेचने पर मेडिकल संचालक को सजा

नकली हेल्थ टॉनिक बेचने पर मेडिकल संचालक को सजा

 

असुरक्षित हेल्थ टॉनिक बेचने पर एक मेडिकल स्टोर संचालक को न्यायालय ने कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 27 दिसंबर 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम भंडूरिया के द्वारा सामान्य निरीक्षण के दौरान कुबेर मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया गया था।जहां निरिक्षण के दौरान उनके द्वारा आरोपी मिथलेश की दुकान से मल्टी कैच टॉनिक और बी वाइटल सिरप को शंका के आधार पर जप्त किया गया था। उसे परीक्षण के लिए वैज्ञानिक प्रयोग शाला भोपाल भिजवाया गया था।भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जप्त दवाइयां असुरक्षित और मिथ्या छाप पाई गई थी। उक्त मामले में छिंदवाड़ा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवमोहर सिंह के द्वारा ग्राम सर्रा नागपुर रोड छिन्दवाड़ा कुबेर मेडिकल एजेंसी के प्रोपराइटर मिथिलेश पिता पुरुषोत्तम सोनारे को न्यायालय उठने तक का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं।प्रकरण में शासन की ओर अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई।

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