छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोडऩे का प्रस्ताव विचाराधीन

रायपुर
छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़वाने के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है। यह जानकारी संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़वाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने कब-कब, क्या-क्या कदम उठाए हंै? इसके जवाब में संस्कृति मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान के अनुच्छेद-347 के अंतर्गत आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा सदन में छत्तीसगढ़ राज भाषा (संशोधन) विधेयक 2007 पारित किया गया। हिन्दी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी को भी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्यभाषा आयोग द्वारा प्रांतीय सम्मेलनों में आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को एक विषय के रूप में विद्वानों और भाषा विदो के समक्ष रखकर चर्चा विमर्श किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव निदेशक, राजभाषा विभाग नई दिल्ली को 11 जनवरी 2007 और फिर 4 मई 2007 को प्रेषित किया गया। जो वर्तमान में केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

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