कोरोना: दिल्ली हाईकोर्ट-जिला अदालतें 4 अप्रैल तक बंद

  नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सोमवार को अपने और यहां की जिला अदालतों के काम पर चार अप्रैल तक रोक लगा दी है। बहुत ही जरूरी मामलों का उल्लेख रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार के सामने फोन पर किया जाएगा। इन मामलों में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली आठ न्यायाधीशों की समिति की ओर से लिए गए फैसले की जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से जारी अधिसूचना में दी गई है।

चार अप्रैल तक हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंद
दुनियाभर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में भी इस खतरनाक वायरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। भारत में ही 415 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और इस महामारी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से बचाव को लेकर लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) की अपील की जा रही है। दिल्ली समेत देशभर में हर जगह भीड़ को कम करने और लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने और यहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम पर चार अप्रैल तक रोक लगा दी है।

लॉकडाउन के कारण एनजीटी ने स्थगित की सुनवाई
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजधानी में किए गए लॉकडाउन को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सभी लंबित मामलों की सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी। एनजीटी ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है, 'हाल ही में कोरोना वायरस फैलने को देखते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि 31 मार्च तक सभी लंबित मामलों को स्थगित कर दिया गया है।'

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