एसडीएम अतुल सिंग ने बताया कि 2 मई को ,छिन्दवाड़ा में अतिआवश्यक सेवाओ के साथ साथ किराना एवम सब्जी की सेवाएं सशर्त रहेगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु आप सभी के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जिला प्रशासन आपको सूचित करता है कि शहर छिंदवाड़ा में दिनांक 02 मई 2020 की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी
1. दूधवाले एवं पेपर वाले रोज की तरह सुबह में दूध एवं पेपर घर-घर सप्लाई करे सकेंगे l
2. समस्त मेडिकल स्टोर रोज की भांति खुले रहेंगे l
3. सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी। थोक सब्जी मंडी से केवल फुटकर सब्जी वालों को सब्जियों का विक्रय किया जाएगा। इस दौरान समस्त सब्जी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिग का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे एवं मास्क सेनिटाइजर और हैंड ग्लब्स का इस्तेमाल करेंगे।
4. गाँधीगंज स्थित थोक किराना की दुकानें समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी। इस दौरान इन थोक किराना दुकानों से केवल फुटकर किराना व्यापारियों को किराना का सामान का विक्रय किया जाएगा। ये समस्त फुटकर किराना व्यापारी केवल होम डिलेवरी से ही किराना सामान की सप्लाई समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कर सकेंगे। ये समस्त फुटकर किराना व्यापारी अपनी किराना दुकान से कोई भी सामान का विक्रय नही करेंगे। समस्त व्यापारी वर्ग को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा साथ ही इन्हें मास्क सेनिटाइजर और हैंड ग्लब्स का इस्तेमाल भी करना होगा।
5. फेरी लगाकर सब्जी एवं फल बेचने वाले मोहल्ले मोहल्ले में फेरी लगाकर ही सब्जियों एवं फलों का विक्रय समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकेंगे। इन सभी सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा साथ ही इन्हें मास्क सेनिटाइजर और हैंड ग्लब्स का भी करना होगा।
6. पशु आहार की दुकान समय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुली रहेगी।
7. सभी शासकीय अशासकीय बैंक पूर्वानुसार अपने नियमित समय पर खुले रहेंगे।
8. गैस की होम डिलीवरी पूर्व की भांति होगी।
9. पेट्रोल पंप पूर्व की भांति ही खुले रहेंगे।
10. आटा चक्की समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी।
11. लोहा एवं सीमेंट की दुकानों/गोडाउन से मालवाहक वाहनों के माध्यम से सामग्री का विभिन्न निर्माण स्थलों तक जाने एवं बाहर से दुकानों/गोडाउन में सामग्री आने पर उन्हें अनलोड करने की अनुमति समय शाम 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी। केवल शासकीय निर्माण कार्य हेतु उक्त समय अवधि में सामग्री लोड कर कार्यस्थल हेतु डिलीवर की जा सकेगी। निजी निर्माण कार्य हेतु किसी भी प्रकार से लोहा एवं सीमेंट का विक्रय नहीं किया जाएगा।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, इसलिये शासन के निर्देशानुसार अपने स्वस्थ के दृष्टिगत सभी नियमित रूप से मास्क पहनना सुनिश्चित करें।
यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन आप सभी जनसामान्य से विनम्र निवेदन करता है कि आप सभी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें। नियमित रूप से मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग करें। आपसे सहयोग अपेक्षित है।