एके 47 कांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज, अनंत सिंह को झटका
पटना
मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामले में पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उनके पैतृक घर लदमा से एके 47 समेत हथियार बरामदगी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दो नियमित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रभात कुमार झा ने सुनवाई की। बाढ़ थाना कांड 389/2019 का मामला पिछले साल जुलाई उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर से एके 47 समेत अन्य अवैध हथियार का पुलिस छापेमारी में बरामदगी से संबंधित है।
इस मामले में उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामलें में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।दूसरा मामला पंडारक थाना कांड संख्या 75/2019 का मामला हत्या की साजिश से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस द्वारा हथियार के साथ गिरफ्तार दो लोगों ने बताया कि उन्होंने लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या के लिए आए थे। इस मामले में विधायक अनंत सिंह को छोड़ कर अन्य आरोपियों को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
दोनों जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। एके47 व विस्फोटक बरामदगी के मामले में हाई कोर्ट ने निर्दलीय विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को आरोपी के खिलाफ चल रहे ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं बाढ़ के एसपी को भी आदेश दिया गया कि निचली अदालत में अनंत के खिलाफ चल रहे इस मामले में ससमय गवाहों को कोर्ट तक लाना सुनिश्चित करें।