इन दुकानों में तय रेट से महंगी बेच रहे थे शराब, देना होगा 2 लाख रुपये जुर्माना

रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के आबकारी विभाग ने प्रदेश भर के कई शराब की दुकानों (Liquor Shops) में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे. इस दौरान ऐसी दुकानों में जहां, सरकार द्वारा तय दर से अधिक पैसे में शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. ऐसी दुकानों को संचालित करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. तय दर से अधिक में शराब बेचे जाने की शिकायत लगातार मिलने के बाद आबकारी विभाग के उड़नदस्ते ने कार्रवाई की है.

सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) से भी शराब की दुकानों में तय दर से अधिक में शराब बेचने की शिकायत की गई थी. इसके बाद सीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा माना, अभनपुर, मालवीय रोड़, टिकरापारा, लाखेनगर, पुरानीबस्ती तथा टाटीबंध मदिरा दुकानों की जांच की गई. उड़नदस्ता द्वारा अधिक दर पर शराब विक्रय के तीन प्रकरण कायम किए गए और संबंधित कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

रायपुर संभागीय उड़नदस्ता आबकारी टीम द्वारा रायपुर जिले के देशी-विदेशी मदिरा दुकान मांढर में देशी मदिरा प्लेन और मसाला को निर्धारित मूल्य से 10-10 रुपए अधिक दर पर बेचते हुए पाये जाने पर दो कर्मचारियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है. साथ ही अधिक दर पर मदिरा विक्रय होना पाये जाने पर जिले में नियुक्त प्लेसमेंट एजेंसी के विरूद्ध प्रकरण कायम करते हुए सीएसएमसीएल द्वारा दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. संभागीय उड़नदस्ता आबकारी, बिलासपुर की टीम द्वारा सीपत, राजकिशोर नगर, सरकंडा, अशोक नगर तथा वसुंधरा नगर स्थित मदिरा दुकानों की जांच की गई. इन दुकानों में उचित दर पर मदिरा का विक्रय होना पाया गया.

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