आरा ब्लास्ट: लंबू शर्मा को फांसी, बाकी 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा
पटना
बिहार के आरा कोर्ट परिसर में हुए बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा अन्य 7 दोषियों को उम्र कैद के साथ ही आर्थिक दंड की सजा मिली है.
दरअसल, 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. हादसे में एक कॉन्स्टेबल को भी जान गंवानी पड़ी थी. धमाके के बाद कोर्ट से दो कैदी भी फरार हो गए. इसमें लंबू शर्मा भी शामिल था.
आरा कोर्ट से लंबू शर्मा को भगाने के लिए एक महिला को बम से उड़ाया गया था. सूत्रों के मुताबिक, बिहार के कुछ नेताओं ने लंबू को भागने में मदद की. वे नेता जेल में भी लंबू शर्मा के संपर्क में थे.