सावधान! छिंदवाड़ा में 31 मार्च के बाद दोगुना हो जाएगा संपत्ति कर

छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ने करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में अब केवल 10 दिन शेष हैं। यदि आपने अभी तक अपने संपत्ति कर (Property Tax) का भुगतान नहीं किया है, तो 31 मार्च के बाद आपको भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।

31 मार्च के बाद क्या बदल जाएगा?

मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र (26 सितंबर 2020) के अनुसार, आवासीय भवनों के संपत्ति कर में दी जाने वाली 50% की छूट केवल चालू वित्तीय वर्ष के भीतर भुगतान करने पर ही मान्य है।

छूट की समाप्ति: 01 अप्रैल 2026 से यह 50% की छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।

दोगुना टैक्स: छूट खत्म होने के बाद करदाताओं को मूल संपत्ति कर की पूरी राशि चुकानी होगी।

अधिभार (Surcharge): बकाया राशि पर अतिरिक्त पेनल्टी (अधिभार) भी अधिरोपित की जाएगी।

छुट्टियों में भी खुले रहेंगे काउंटर

नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। मार्च महीने में पड़ने वाले शासकीय अवकाशों के दौरान भी निम्नलिखित केंद्रों पर कर संग्रहण काउंटर कार्यालयीन समय पर खुले रहेंगे:

मुख्य नगर निगम कार्यालय

कुकड़ा जगत जोन कार्यालय

जगन्नाथ स्कूल जोन

चंदनगांव जोन

लोनिया करबल जोन

वार्ड स्तर पर भी जमा होगा कर

शहर के सभी 48 वार्डों में सहायक राजस्व निरीक्षक और जलकर वसूलीकर्ता सक्रिय रहेंगे। नागरिक अपने वार्ड के कर संग्रहकर्ता को भी भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, तकनीकी सुविधा का लाभ उठाते हुए ‘ई-नगर पालिका सिटीजन ऐप’ के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है।

निगमायुक्त की अपील

आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में वितरित किए जा रहे बिलों में 50% की छूट पहले से ही घटाकर लिखी गई है। अतः करदाताओं को केवल बिल में अंकित राशि ही जमा करनी है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की भीड़ से बचने और आर्थिक दंड से सुरक्षित रहने के लिए समय सीमा के भीतर अपने करों का भुगतान सुनिश्चित करें।