SC से मिली कांग्रेस को राहत, नहीं खाली करना होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

 
नई दिल्ली

नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने नयी दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। अदालत ने प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। एजेएल ने इसी आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील की है।   

 गत 28 फरवरी को उच्च न्यायालय की दो-सदस्यीय खंडपीठ ने हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर मुहर लगाई थी।  केंद्र सरकार के भू-सम्पदा अधिकारी ने 30 अक्टूबर, 2018 को एक आदेश जारी करके एजेएल को 15 नवंबर, 2018 तक हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा था। एजेएल ने उस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने गत वर्ष दिसंबर में भू-सम्पदा विभाग के आदेश को सही ठहराया था। 
क्या है पूरा मामला
आपको बतां दे कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपए का भुगतान कर धोखाधड़ी की। जिसके जरिए यंगइंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपी हैं।

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