SC की फटकार के बाद बंगला खाली करेंगे तेजस्वी, बोले- नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी

पटना 
बंगला खाली नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार खा चुके राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह इस आदेश का सम्मान करेंगे और बंगला खाली करेंगे। उन्‍होंने साथ ही यह भी कहा कि उनकी लड़ाई राज्य की नीतीश सरकार के 'मनमाने' और 'द्वेषपूर्ण' कृत्य के विरुद्ध है और वह इसे जारी रखेंगे।  

तेजस्‍वी ने यह आरोप भी लगाया कि सीएम नीतीश कुमार स्वयं ही दो 'आवासों' पर कब्जा किए हुए हैं जो 6 बंगलों को मिलाकर बनाए गए हैं । बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी को बिहार के डेप्युटी सीएम सुशील मोदी के लिए बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के कारण तेजस्वी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

तेजस्वी ने डेप्युटी सीएम के लिए निर्धारित सरकारी बंगला खाली करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च अदालत ने यादव की यह अर्जी खारिज दी थी और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए आवंटित आवास में जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की दो पीठों से अर्जी खारिज होने के बाद भी अपना मुकदमा शीर्ष अदालत तक लाने पर आरजेडी नेता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि लोगों को शायद पता नहीं है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर वह वैसे ही बंगले के हकदार हैं जैसे में वह फिलहाल रह रहे हैं। 

तेजस्वी ने कहा, 'मुझे भी उसी प्रकार का बंगला आवंटित किया गया है लेकिन यह राज्य सरकार का मनमाना, द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया है जिसके खिलाफ मैंने संघर्ष छेड़ रखा है। मेरा लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।' सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 देशरत्न मार्ग का बंगला खाली करने को कहा था ताकि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी वहां रह सकें। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद तेजस्वी उपमुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा बैठे थे।

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