NCPCR का नया मैन्युअल: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए भूकंपरोधी भवन

भोपाल
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शालाओं की सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण के संबंध में नया मैन्युअल तैयार किया है। इसे राज्य सरकार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में लागू कर रही है। इसके तहत अब स्कूल भवन भूकंप रोधी बनाए जाएंगे और प्राइमरी तक की कक्षाएं केवल भूतल पर ही लगेंगी।

भवनों की सुरक्षा के लिए इस मैन्युअल में यह व्यवस्था की जा रही है कि भवन भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाए। दीवारों की चुनाई ईट और पत्थरों से हो और छत आरसीसी की होना चाहिए। छत में ज्वलनशील रोधी सामग्री का उपयोग करना होगा। निर्मित शाला भवन में कम से कम दो दरवाजे रखे जाएंगे। मुख्य शाला भवन से किचिन शेड को दूर रखा जाएगा ताकि अग्नि संबंधी दुर्घटना से छात्र सुरक्षित रहे। 

पानी के स्टोरेज टेंक को ढक कर रखा जाएगा और उस पर सफाई की तारीख लिखी जाएगी। नर्सरी और प्राथमिक कक्षाएं भूतल पर लगाई जाएगी और शाला भवन तीन मंजिल से अधिक नहीं होगा।क्लासरुम में नियमित अंतराल से पुताई, खिड्कियों के कांच टूटे फूटे नहीं हो कक्ष में पर्याप्त रोशनी और फर्श क्रेक हो तो उसकी नियमित मरम्मत कराना होगा। 

स्कूल के किचिन को कीटाणुरोधी तरल पदार्थ से साफ करने की व्यवस्था करना होगा। खिड़की और दरवाजों में मच्छर रोधी जालियां लगवाना होगा। खाना बनाने में पीने योग्य पानी का उपयोग और सभी बर्तन साफ, सूखे रखना होगा ताकि किचिन में कीटाणु और फंगस उत्पन्न ना हो। किचिन के पास शौचालय और गंदे पानी का नल नही हो। सभी स्कूलों में पहले और उपरी मंगिजलों में अग्निशमन यंत्र लगे हो और माक ड्रिल कर इनकी जांच की जाना चाहिए।

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