MP में बुकिंग कैंसिल करने वाली कैब कंपनी को भरना होगा 1000 रुपए जुर्माना

भोपाल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की कमलनाथ (Kamal Nath) सरकार जल्द ही मोबाइल फोन ऐप आधारित कैब सेवा संचालित करने वाली कंपनियों पर नकेल कसने जा रही है. इसके लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत बुकिंग होने के बाद उसे कैंसिल करने पर कैब कंपनियां ग्राहकों को 1000 रुपया जुर्माना देंगी.

इस कानून के तहत बुकिंग स्वीकार करने के बाद सेवा देने से मना करना मुश्किल हो जाएगा. प्रदेश के परिवहन विभाग के उप सचिव नियाज खान ने कहा कि कैब कंपनी बुकिंग स्वीकार करने के बाद यदि ग्राहक को सेवा देने से मना करती है तो कंपनी को 1,000 रुपया जुर्माना देना होगा. दरअसल, सरकार ने कैब कंपनियों को संचालित करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है.

नियाज खान ने कहा कि बताया कि इस मसौदे को प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के विधि विभाग को भेजा गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि विधि विभाग की स्वीकृति के बाद एक माह में इसे जारी कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश के बड़े नगरों में ओला, उबर और एक अन्य कैब कंपनी अपनी सेवाएं दे रही हैं. सूत्रों ने बताया कि कैब बुक करने वाले ग्राहकों ने इस संबंध में कैब कंपनियों की सरकार से शिकायत की थी, इसलिए सरकार ने इस मामले में यह पहल की है.

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