EX सीएम दिग्विजय पर एक निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के मामले में कसा शिकंजा
भोपाल
एक निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के आरोपों में घिरे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पर कोर्ट का शिकंजता कसता नजर आ रहा है. भोपाल जिला अदालत ने इस मामले में ईओडब्ल्यू से 11 मार्च तक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. सुनवाई करते हुए न्यायाघीश अपूर्वा ताम्रकार की अदालत ने पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को इस मामले में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया है.
तत्तकालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन मंत्री राजा पटेरिया, आईएएस अफसर आर.परशुराम पर एक निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने कॉलेज प्रबंधन पर लगे जुर्माने की राशि 25 लाख के मुकाबले 5 गुना कम कर दिया था. इसके बाद अदालत ने 2015 की अप्रैल व जुलाई में ईओडब्ल्यू से रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी, लेकिन वह अभी तक मामले से जुड़ी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी.
कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को लिखे पत्र में कहा है कि न्यायालय के कई आदेश के बाद भी प्रतिवेदन पेश नही किया है. न्यायालय के निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. आपको आदेशित किया जाता है कि अपराध क्रमांक 35/15 के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट न्यायालय के सामने 11 मार्च तक हर हाल में पेश करें. नहीं तो इसे न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और कानून के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी.