Chhattisgarh में बेरोजगारों को झटका, नई भर्तियों पर एक साल के लिए लगी रोक

रायपुर
 वित्तीय संकट से जूझ रही छत्तीसगढ़ सरकार ने नौकरी की तलाश में घूम रहे युवाओं के हताश करने वाला फैसला लिया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी करके सभी विभागों में एक साल तक नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। यह रोक सीधी भर्ती पर रहेगी। अनिवार्य पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी।

वित्त विभाग के अपर सचिव सतीश पांडेय के हस्ताक्षर से भर्ती पर रोक से संबंधित आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकम्पा नियुक्ति वाले पदों को छोड़कर शेष सीधी भर्ती वाले पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।

अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला राज्य सरकार से चर्चा करने के बाद लिया गया है कि यह आदेश अगले एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी प्रभाव डालेगा। ऐसी केंद्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है, लेकिन जिन्हें केंद्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है और उन पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने पूर्व में अनुमति तो दे दी है, पर अभी भर्ती नहीं हो पाई है, इसमें भी वित्त विभाग से फिर अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग का यह आदेश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

वित्त विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि वार्षिक वित्तीय भार कितना आएगा और पदों पर भर्ती की आवश्यकता का कारण भी बताना होगा। वित्त विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसे पद जिसमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन्हें भरने के लिए प्रशिक्षण क्षमता का ध्यान रखा जाए।

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