ADJ कोर्ट ने भी खारिज की अमित जोगी की जमानत याचिका

बिलासपुर
हलफनामे में जन्म स्थान (Birth Place) गलत जानकारी के मामले में फंसे पूर्व सीएम अजीत जोगी (Ajit Jogi) के बेटे अमित जोगी (Amit Jogi) को एक और बड़ा झटका लगा है. एक बार फिर अमित जोगी की बेल (Bail) अपील खारिज कर दी गई है.  एडीजे कोर्ट (ADJ Cout) गौरेल ने जूनियर जोगी की जमानत याचिका खारिज (Bail plea dismissed) कर दी है. बता दें कि जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी (Amit Jogi) को पुलिस ने बिलासपुर (Bilaspur) के सरकारी निवास मरवाही सदन से गिरफ्तार किया था. फिर व्यवहार न्यायालय (पेंड्रा रोड) ने अमित जोगी की जमानत अर्जी खारिज की दी थी. निचली अदालत द्वारा याचिका खारिज होने के बाद उन्होने एडीजे कोर्ट में अपील की थी जिस पर अब फैसला सुना दिया गया है. अब अमित जोगी जेल में ही रहेंगे. गौरेला के गोरखपुर जेल में जूनियर जोगी को दाखिल किया गया है. अमित जोगी पर चुनाव के दौरान अपनी नागरिकता (Citizenship) को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है.

अमित जोगी को बुधवार को ADJ कोर्ट गौरेला में पेश किया गया था. अमित जोगी खुद अपने केस की पैरवी की थी. उनकी ऋचा जोगी भी कोर्ट पहुंचीं थी. दोनों पक्षों की बहस हुई पूरी होने के बाद ADJ कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि अमित जोगी पर IPC की धारा 420,465,467,468 और 471 के तहत गौरेला थाने में मामला दर्ज है. अमित जोगी की गिरफ्तारी के बाद ऋचा जोगी (Richa Jogi) ने कहा था कि राजनीतिक साजिश (Political conspiracy) के तहत अमित जोगी की गिरफ्तारी (Arrest) की गई है. बदले की भावना के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है. ऋचा ने कहा कि प्रदेश में इन दिनों दहशत की राजनीति चल रही है.

निचली अदालत ने अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हे 14 दिन की न्यायिक रिमांड (Judicial remand) पर जेल (Jail) भेज दिया था. अमित के वकील ने मंगलवार को ADJ कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग और अमित जोगी द्वारा केस की खुद पैरवी करने का आवेदन दिया था. कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर बुधवार को सुनवाई का  समय तय किया था. सुबह तकरीबन 11:30 अमित जोगी कोर्ट में पेश हुए. उन्होने मामले में खुद पैरवी की. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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