राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिरी से छूट के लिए दिया आवेदन
पटना
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के एक मामले में कोर्ट में खुद की उपस्थिति से छूट देने का आग्रह करते हुए आवेदन दायर किया है. राहुल के वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की अदालत में आवेदन दायर किया है. इस पर छह जुलाई को सुनवाई होगी. आवेदन में कहा गया है कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष होने के चलते बहुत ही व्यस्त रहते हैं. उन्हें पार्टी के काम से रोज कहीं न कहीं जाना पड़ता है. ऐसे में उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने में काफी समस्या होगी. इसलिए उन्हें कोर्ट में उपस्थिति से छूट दी जाए.
बता दें कि राहुल गांधी को सोमवार को मानहानि केस में पटना की एक अदालत में पेश होना था. राहुल के खिलाफ यह केस बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दायर किया था. सुशील मोदी ने राहुल गांधी द्वारा 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं' टिप्पणी के खिलाफ पटना की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना सीजेएम कोर्ट ने समन जारी करने का निर्देश दिया था. सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर 20 मई को उपस्थित होने का आदेश दिया था.
सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी करके उनके खिलाफ सुनवाई की जाए.