बायोमीट्रिक सत्यापन के बिना आज से नहीं मिलेगा राशन
भोपाल। कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए मध्यप्रदेश में बिना थंब इंप्रेशन के राशन वितरण की व्यवस्था जून से फिर समाप्त हो जाएगी। अब रियायती राशन लेने के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन जरुरी होगा। पीओएस मशीन पर थंब इंप्रेशन के बिना हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पाएगा। खाद्य संचालक अविनाश लवानिया ने इस संबंध में नई प्रक्रिया को लेकर प्रदेश भर के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए है।
गौरतलब है कि खाद्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पीओएस मशीन पर बिना थंब इंप्रेशन के ही राशन वितरण के निर्देश दिए थे। अभी भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा टला नहीं है लेकिन खाद्य विभाग ने इसकी अनिवार्यता करने के निर्देश जारी किए है। अफसरों का तर्क यह है कि केन्द्र सरकार ने वन नेशन वन राशनकार्ड योजना लागू की है। इसके तहत एक व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही कहीं पर भी जाकर राशन प्राप्त कर सकेगा। जो निर्देश कलेक्टरों तक पहुंचे है उसके तहत पात्र परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मतूल्य की दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन प्राप्त किया जा सकेगा। जिन पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण आधार नंबर दर्ज है उनके सही नंबर पीओएस मशीन के माध्यम से दर्ज कराकर हितग्राहियो को राशन वितरित किया जाए। वृद्ध और शारीरिक रुप से अक्षम हितग्राहियों को नामिनी के माध्यम से राशन वितरण किया जाए। नेट कनेक्टिविटी वाली उचित मुल्य दुकानों पर हितग्राही को पोर्टेब्लिटी की सुविधा रहेगी। वे बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किसी भी दुकान से पात्रता के अनुसार राशन ले सकें गे। आंशिक आॅफलाईन उचित मूल्य की दुकानों पर पूर्व अनुसार समग्र परिवार आईडी के माध्यम से पीओएस मशीन सेराशन वितरण किया जाएगा। दुकानों के खुलने के समय में वृद्धि की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड 19 के निर्देशों का पालन करते हुए राशन वितरित किया जाएगा।