90 दिन में फ्लैट सरेंडर किया तो वापस मिलेगी राशि
नई दिल्ली
डीडीए की आवासीय योजना 2019 के ड्रा में सफल होने के बाद भी यदि साइज अथवा आस-पास के इलाके के आधार पर फ्लैट की कीमत अधिक महसूस हो रही है और फ्लैट सरेंडर करने का विचार है तो डीडीए ने इसके लिए समयसीमा निर्धारित कर दी है। यदि मांग पत्र-आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिन के भीतर आवेदन किया तो दस फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक पंजीकरण राशि काटी जाएगी। लेकिन 90 दिन के पश्चात पंजीकरण की पूरी राशि डीडीए की हो जाएगी। वैसे असफल आवेदकों की राशि लौटाने के लिए डीडीए ने एक सप्ताह का समय भी तय कर दिया है। इस समयावधि में ही आवेदकों के बैंक में पंजीकरण राशि पहुंच जाएगी।
डीडीए अधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी कारण से सफल आवेदक भी अपना फ्लैट सरेंडर करना चाहेंगे तो उनके पास मांग पत्र जारी होने से लेकर 90 दिन तक का समय है। डीडीए अधिकारी ने कहा कि पंजीकरण राशि वापसी के लिए चार तरह की श्रेणी बनाई है। इसमें ड्रा की तिथि से तथा मांग एवं आबंटन-पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन तक यदि फ्लैट सरेंडर के लिए आवेदन किया तो पूरी पंजीकरण राशि आवेदकों के खाते में भेज दी जाएगी।
लेकिन 16 से तीस दिन के बीच ऐसा करने वालों को दस फीसदी राशि काटकर दी जाएगी। जबकि 31 से 90 दिन तक फ्लैट सरेंडर करने वालों को पचास फीसदी राशि काटकर लौटाई जाएगी। लेकिन यदि 90 दिन के बाद किसी ने फ्लैट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया तो फिर पंजीकरण राशि पूरी डीडीए के पास रहेगी। आवेदक को कोई रकम नहीं दी जाएगी।