705 करोड़ की हेराफेरी में जीवीके ग्रुप के चेयरमैन के खिलाफ केस

मुंबई
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 705 करोड़ रुपये की अनियमितता के मामले में जीवीके ग्रुप के चेयरमैन जीवीके रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रेड्डी के अलावा सीबीआई मे मामले में मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ-साथ अन्य कंपनियों के कई अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन सभी लोगों पर 705 करोड़ रुपये की अनियमितता और साल 2012 से लेकर 2018 के बीच सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। जीवीके ग्रुप ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और कुछ विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) नाम से कंपनी बनाई थी। इसमें जीवीके के 50 प्रतिशत से ज्यादा शेयर हैं।

अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई
आरोप है कि 2012 से 2018 के बीच जीवीके ग्रुप ने एमआईएएल के सरप्लस फंड के पैसे अपनी दूसरी कंपनियों में लगाए थे। यह धनराशि 395 करोड़ रुपये के करीब थी। इतना ही नहीं, कंपनी के मुंबई में होने के बावजूद इसके सरप्लस फंड के पैसों को हैदराबाद के बैंकों में रखा गया। केंद्रीय जांच एजेंसी इन सभी अनियमितताओं की जांच कर रही है। बता दें कि जीवीके रेड्डी एमआईएएल के चेयरमैन हैं, जबकि उनके बेटे संजय रेड्डी कंपनी में एमजी के तौर पर नियुक्त हैं।

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