31 मार्च: वित्त वर्ष के आखिरी दिन इन कामों को जरूर निपटा लें

 
नई दिल्ली 

वित्त वर्ष 2018-19 रविवार को समाप्त हो रहा है। सोमवार से नए महीने के साथ-साथ नया वित्त वर्ष भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से आपकी जिंदगी में जरूर कुछ बदलाव होंगे। इसके साथ ही 31 मार्च कुछ ऐसी चीजों की डेडलाइन भी है, जिन्हें आपको आज ही निपटा लेना पड़ेगा। इसमें पैन को आधार कार्ड से जोड़ना, टीवी चैनल चुनना, जीएसटी रिटर्न जैसे जरूरी काम भी शामिल हैं। इनमें से प्रमुख आपको यहां बताए जा रहे हैं। 
 
पैन-आधार जोड़ें 
सरकार ने 31 मार्च तक PAN को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन रखी है। अगर ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। जिसकी वजह से आप फिर रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। पैन-आधार को लिंक करने के 4 तरीके हैं। अगर आपने लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर ली हो तो एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि पैन-आधार लिंक हो गया या नहीं। 
 
टीवी चैनल चुनें 
टीवी पर कौन-से चैनल देखना चाहते हैं, ये आपने केबल/DTH ऑपरेटर को नहीं बताया तो कई पसंदीदा चैनल नहीं देख पाएंगे। 31 मार्च तक उन चैनल्स को चुन सकते हैं जिनके लिए आप भुगतान करना चाहते हैं। इससे पहले नए टैरिफ सिस्टम पर शिफ्ट होने की डेडलाइन 1 फरवरी थी। 

ITR/GST रिटर्न 
2018-19 का इनकम टैक्स और GST रिटर्न भरने की लास्ट डेट है 31 मार्च। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 1000 से 10 हजार तक जुर्माना लगेगा। हालांकि, अगर टैक्सपेयर की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माना 1 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा। इन कामों के लिए आयकर और जीएसटी के दफ्तर भी 30 और 31 मार्च को खोलने का ऐलान किया गया था। रिटर्न और टैक्स जमा करने के लिए इनकम टैक्स/GST दफ्तर के अलावा बैंक और रिजर्व बैंक भी रविवार को खुले रहेंगे। RTGS/NEFT समेत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन हो सकेंगे। 
 
1 अप्रैल से ये महंगे 
हार्ट में स्टेंट लगवाना महंगा होगा। बेयर मेटल स्टेंट 600 रु. महंगा होकर 8,261 रुपये का, बायोडिग्रेडेबल स्टेंट 2190 रु. चढ़कर 30,080 रुपये का होगा। नए रेट पर 5% GST भी लगेगा।
1 अप्रैल से कई कंपनियों ने कार के दामों में 75 हजार रुपये तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इन कंपनियों में टोयोटा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, निसान भी शामिल हैं।
घरों में सप्लाइ होने वाली PNG और गाड़ियों की CNG महंगी होगी। नैचरल (प्राकृतिक) गैस की कीमतें 10% बढ़ा दी गई हैं।
हवाई किराया बढ़ सकता है, सरकारी समिति ने एयरपोर्ट पर पहले से ज्यादा पैसिंजर सर्विस फीस (PSF) लेने की सिफारिश की है, ताकि देनदारी निपटाई जा सके।
 

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