हाई कोर्ट से जगन सरकार को करारा झटका

अमरावती
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार को झटका देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) का कार्यकाल कम करने के अध्यादेश को खारिज कर दिया। इसी के साथ कोर्ट ने एसईसी के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाह निम्मागड्डा रमेश कुमार को बहाल कर दिया। बता दें कि रेड्डी सरकार 10 अप्रैल को एसईसी का कार्यकाल 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने का अध्यादेश लाई थी।

कोर्ट ने नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में मद्रास हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कानागराज की नियुक्ति के आदेश को भी खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति कानागराज ने 11 अप्रैल को एसईसी के रूप में कार्यभार संभाला था। अदालत में रमेश कुमार की याचिका समेत कई रिट याचिकाएं दाखिल करके अध्यादेश और नए एसईसी की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जे रवि शंकर ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास एसईसी के कार्यकाल में कटौती करने का अधिकार नहीं हैं। उसने नए एसईसी की नियुक्ति को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों पर विचार किया।

बता दें कि जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को पांच से घटाकर तीन वर्ष करने का आदेश दिया था। अध्यादेश जारी होने के एक दिन के अंदर, सरकार ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वी कानागराज को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया और उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया था। रमेश कुमार ने आंध्र सरकार के अध्यादेश जरिए किए गए अपने निष्कासन को चुनौती दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *