हरियाणा के करोड़पति भी ले सकेंगे 10 फीसदी कोटे का फायदा

 
चंडीगढ़ 

अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आपकी या आपके परिवार की अचल संपत्ति 1 करोड़ रुपये या उससे कम है, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले कोटे का फायदा ले सकते हैं। हालांकि, 1 करोड़ पर 1 पैसा ज्यादा कीमत होने से भी कोटा नहीं मिलेगा। हरियाणा कैबिनेट ने चंडीगढ़ में बुधवार को EWS के लिए 10 फीसदी कोटा की सहमित दे दी। कैबिनेट ने यह कोटा विभागों, बोर्ड्स और सरकारी या पोषित संस्थानों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पोस्ट के लिए दे दी है।  
 
सरकार की ओर से जो मानक मंजूर किए गए हैं, उनके मुताबिक एक परिवार में वह व्यक्ति जिसे कोटा दिया जाएगा, उसके माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे और 18 साल से कम के भाई-बहन माने जाएंगे। इस परिवार में अलग-अलग जरियों से आने वाली आय जैसे सैलरी, कृष, व्यापार आदि, को आवेदन के एक साल पहले वाले वित्तीय वर्ष से गिना जाएगा। 

1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति पर कोटा नहीं 
जिन लोगों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य जमीन हो, 1000 स्क्वेयर फीट से ज्यादा का रिहायशी फ्लैट हो, 100 स्क्वेयर यार्ड का रिहायशी प्लॉट नगर पालिका में या 200 स्क्वेयर यार्ड का रिहायशी प्लॉट नगर पालिका के बाहर हो या कोई भी अचल संपत्ति जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो, वह EWS में नहीं आएगा। तहसीलदार रैंक का अधिकारी संपत्ति को सर्टिफाई करेगा। इससे पहले मुख्य सचिव और वाणिज्य विभाग के नियमों के आधार पर संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 
 

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