साइरस मिस्त्री की बहाली के आदेश को टाटा सन्स ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

मुंबई

    साल 2016 में चेयरमैन पद से हटा दिए गए थे साइरस मिस्त्रीरतन टाटा और साइरस मिस्त्री खेमे में टकराव का था यह नतीजासाइरस खेमा इसके खि‍लाफ पहले NCLT और फिर NCLAT में पहुंचाNCLAT ने साइ‍रस मिस्त्री को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था

साइरस मिस्त्री पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) के आदेश के खिलाफ टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. NCLAT  ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से साइ‍रस मिस्त्री के हटाने को अवैध ठहरा दिया था और उन्हें इस पद पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया था.

क्या था NCLAT का आदेश

गत 18 दिसंबर के अपने आदेश में एनसीएलएटी ने एन चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन बनाने के प्रबंधन के निर्णय को भी अवैध ठहराया था. NCLAT ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से साइ‍रस मिस्त्री के हटाने को अवैध ठहरा दिया और उन्हें इस पद पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया था. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने अपने आदेश में कहा था कि साइरस को फिर से टाटा सन्स का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाए.

इसके पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने साइरस मिस्त्री को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. यह याचिकाएं दो निवेश फर्मों साइरस इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इनवेस्टमेंट कॉर्प के द्वारा दाखिल की गई थीं.

इसके बाद मिस्त्री ने खुद NCLAT में संपर्क किया था. मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था. वह टाटा सन्स के छठे चेयरमैन थे. रतन टाटा की रिटायरमेंट की घोषणा के बाद वह साल 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे.

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