सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

बिलासपुर
जिस सहकारी समितियों के पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक रार मचा हुआ था हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता की ओर से जुड़े लोग इसने अपनी जीत बता रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है माह भर के भीतर राज्य सरकार को अपना पक्ष पूरी तैयारी के साथ रखने कहा गया है,जब जवाब पेश होगा तब आगे इस याचिका पर बहस होगी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

राज्य सरकार प्रदेश की 1333 समितियों का पुनर्गठन करने आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार ने 27 जुलाई और 30 जुलाई को आदेश जारी कर यह आदेश दिया था कि समितियों का पुनर्गठन किया जाए। इस आदेश के विरोध में रिट दायर की गई थी।

हाईकोर्ट की डबल बैंच जिसमें चीफ जस्टिस पी रामचंद्र और जस्टिस पी पी साहू शामिल हैं, उनकी बेंच ने शासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।याचिकाकतार्ओं की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने दलील रखी कि पुनर्गठन के नाम पर निर्वाचित निकाय को नही हटाया जा सकता, और राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे राजनैतिक कारण हैं।

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