सर्चिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए दो इनामी माओवादी, बरामद हुए विस्फोटक सामग्री

धमतरी.
 छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस बल को थाना खलारी क्षेत्र के ग्राम चमेदा के जंगल में ऑपरेशन के दौरान दो इनामी माओवादियों को पकड़ने में सफलता पाई है।
 
सोमवार को इसका खुलासा करते हुए एसपी बाला जी राव ने बताया कि बताया कि बीते 30 मार्च को सुबह पुलिस की स्पेशल टीम जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी। दूसरे दिन यह टीम सर्चिंग करते हुए खल्लारी की ओर जा रही थी तभी अमझार एवं खलारी के बीच जंगल में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली। इसमें दो नग काले रंग की जेरेकिन का डिब्बा दिखाई दिया। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि सशस्त्र माओवादी यो की उपस्थिति आसपास ही होगी । इस पर तत्काल अलग अलग पार्टी बना कर पुलिस ने घेराबंदी कर दी।

पुलिस की टुकड़ी आगे बढ़ रही थी तभी एक पगडंडी मार्ग में ताजा खुदे हुए गड्ढे दिखाई दिए। इसमें संदिग्ध वस्तु दबी होना प्रतीत हुआ तथा उक्त दबी हुई संदिग्ध वस्तु से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक वायर काफी लंबी दूरी तक बिछी थी। इसे देखकर यह स्पष्ट था कि पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से जमीन में गड़ा कर इसे रखा गया था । पुलिस ने सावधानीपूर्वक घेराबंदी कर चेकिंग की ।

उसी समय दो व्यक्ति वहां से भागते हुए दिखा, जिन का पीछा कर पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में एक व्यक्ति ने अपना नाम एरिया कमांडर अजित मोडियाम (24) बीजापुर एवं दूसरा रामसू कुंजाम (22) जिला सुकमा का होना बताया गया। पुलिस को रामसु के पास से एक नग भरमार बंदूक भी मिला । पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे दोनों अनेक घटनाओं में शामिल थे ।

पुलिस ने बताया कि अजीत मडियाम सीतानदी एरिया कमांडर है जिन पर धमतरी एवं अन्य जिलों में कुल 17 अपराधों में एवं राम कुंजाम पर 5 अपराधों में शामिल होना बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने सीतानदी एरिया कमांडर अजीत पर ₹5 लाख इनाम घोषित किया था । एवं धमतरी-गरियाबंद पुलिस अधीक्षक द्वारा ₹10-10 हजार कुल ₹20000 का इनाम घोषित है । इसी तरह एरिया कमेटी सदस्य रामसु कुंजाम पर ₹1 लाख का इनाम है ।

यह मिली सामग्री
दोनों नक्सलियों के पास से नक्सली बैनर पर पिट्ठू बैग दवाइयां दैनिक उपयोग की वस्तुएं जिसमें कोलगेट, ब्रश तथा लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को जान से मारने की नियत से छुपाकर रखे 3 विस्फोटक टिफिन बम बरामद किया गया। दोनों के खिलाफ खल्लारी पुलिस ने धारा 307 ,25 आर्म्स एक्ट 4,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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