विधायक जालम सिंह पटेल को जेल भेजा, यह है मामला

नरसिंहपुर
 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने सगौनी गांव में किसानों और प्रसाशन के बीच हुए विवाद के मामले में आज थाने पहुंचकर सरेंडर किया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया| इसके पहले उन्होंने मंगलवार को विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी| उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप है। जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। जालम सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कोतवाली थाना में आज गिरफ्तारी दी है। जमानत पर कल सुनवाई होगी।

दरअसल,  कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम सागोनी में शासकीय भूमि पर कब्जा कर उपजाई फसल को जप्त करने गए राजस्व विभाग के कर्मियों- पटवारी एवं अन्य के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की थी। जिसमें शासकीय कार्य में बाधा, कर्मियों से मारपीट, ग्रामीणों को उकसाने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल को भी आरोपी बनाया था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने जालम सिंह की ओर से लगाए गए अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया। जिसके बाद उन्होंने खुद आज बुधवार को थाना कोतवाली पहुंचकर गिरफ्तारी दी है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और जहां उन्हें अग्रिम जमानत नही मिली और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। एट्रोसिटी एक्ट के तहत सुनवाई न हो पाने के बाद अब अगली सुनवाई कल गुरुवार को  होगी। आज विशेष न्यायाधीश योगेंद्र सिंह की अदालत ने जेल भेजने के निर्देश दिए। हालांकि इसी बीच उनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया।

कोतवाली टीआई अमित दाणी ने बताया कि पटवारी, नायब तहसीलदार, कोटवार सहित कुछ ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मामले में अभी और भी लोगों के बयान दर्ज कर पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।इसके पहले उन्होंने मंगलवार को विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। बता दे कि मारपीट में पटवारी सुभाष पिता लालचंद कोरी (30) व तहसील कार्यालय के चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अमित पिता डीएस राजपूत 35 को चोटें आई थीं। पुलिस ने विधायक सहित अन्य पर धारा 341, 332, 353, 365, 427, 109, 147, 148, 149, 3(2)(बीए), एसटीएससी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

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