विदेशी नागरिकों को चार्टर्ड प्लेन से भारत आने की मंजूरी

 नई दिल्ली
भारत में डमेस्टिक फ्लाइट (Domestic Flights) की सेवा 25 मई से ही जारी है, अब इंटरनैशनल फ्लाइट (International Flights) की सेवा शुरू की जा रही है, हालांकि यह कमर्शल इंटरनैशनल फ्लाइट नहीं होगी। आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण लाखों बिजनस प्रतिनिधि भारत नहीं आ पा रहे हैं, जिससे यहां कामकाज पर असर हो रहा है। ऐसे में सरकार ने विदेशी नागरिकों (Foreign nationals)को नियम के साथ चार्टर्ड प्लेन से भारत आने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया है।

बिजनस वीजा पर आने की अनुमति
गृह मंत्रालय के फॉरनर डिविजन ने सोमवार को कहा कि बिजनस वीजा पर (B-3 वीजा को छोड़कर जो स्पोर्ट्स के लिए होता है) बिजनस जगत के लोग चार्टर्ड प्लेन से भारत आ सकते हैं। अनलॉक-1 के अंतर्गत 30 जून तक इंटरनैशनल पैसेंजर फ्लाइट की आवाजाही पर रोक लगी है।

अभी दो तरह की फ्लाइट को छूट
फिलहाल दो तरह की फ्लाइट को विदेश से आने और जाने की अनुमति है। आर्थिक गतिविधि बरकरार रहे और जरूरी सामानों की आपूर्ति में कमी ना हो, इसके लिए कार्गो प्लेन पर रोक नहीं है। इसके अलावा अगर DGCA से किसी को अनुमति मिली है, तो उस फ्लाइट को भी आने-जाने की अनुमति है। बता दें कि भारत सरकार ने 11 मार्च को विदेशी नागरिकों के वीजा को कैंसल कर दिया है।

विदेशी नागरिकों में किस-किस को आने की अनुमति?

1. विदेश से कोई बिजनसमैन बिजनस वीजा पर चार्टर्ड प्लेन से भारत आ सकता है।

2. हेल्थकेयर प्रफेशनल्स, हेल्थ रीसर्चर्स, इंजिनियर, हेल्थ सेक्टर के टेक्निशियन को आने की अनुमति है। हालांकि इसके लिए उन्हें भारतीय फॉर्मास्युटिकल कंपनी, हेल्थकेयर फसिलटी या किसी यूनिवर्सिटी से न्यौता मिला हो।

3. विदेशी इंजिनियर, मैनेजेरियल, स्पेशलिस्ट भी भारत की यात्रा कर सकते हैं, अगर किसी विदेशी कंपनी की भारत में इकाई है। इसमें हर तरह की कंपनियां शामिल हैं।

4. अगर भारत में कही विदेशी मशीन लगी है और उसमें कुछ खराबी है जिसके लिए मैकेनिक को विदेश से बुलाना पड़ता है तो उन्हें आने की इजाजत है।

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