लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बताना होगा पूरे कुटुम्ब आय-सम्पत्ति
भोपाल
इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने अविभक्त कुटुम्ब के पांच सालों के आयकर का ब्यौरा नामांकन के साथ देना होगा। इसके साथ ही कुटुम्ब की सम्पत्ति और सरकारी देनदारियों की जानकारी भी देना होगा।
अभी तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए स्वयं और पति, पत्नी तथा आश्रितों की सम्पत्ति का ब्यौरा ही उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ देना होता था। लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब नामांकन पत्र के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में और भी कई तरह की जानकारी देना होगा। नामांकन पत्र के साथ जमा होंने वाले फार्म 26 में अब उम्मीदवार को खुद के अलावा उसके पति, पत्नी और उस पर आश्रित सदस्यों के साथ-साथ अविभाजित कुटुम्ब की पिछले पांच सालों की आयकर विवरणी भी देना होगा।
उम्मीदवार को उसके पति, पत्नी और उस पर आश्रित व्यक्ति के साथ-साथ अविभाजित कुटुम्ब की शासकीय देनदारियों की जानकारी भी देना होगा। साथ ही अपने कुटुम्ब की स्थावर सम्पत्ति की जानकारी भी नामांकन के साथ जमा कराना होगा। अभी तक केवल भारत के भीतर किए गए निवेश और बैंक में जमा की जानकारी ही देना होता था अब विदेशी बैंक और विदेश में किए गए निवेश की जानकारी भी उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ देना होगा। शपथ पत्र के हर पेज पर उम्मीदवार को हस्ताक्षर करने के साथ-साथ नोटरी से सत्यापन कराकर सील लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।