लापरवाहों पर एक्शन, 2 पटवारी, नायब तहसीलदार, रेंज ऑफिसर निलंबित

भोपाल
मध्य प्रदेश में लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है| लापरवाही बरतने वाले 2 पटवारी, नायब तहसीलदार, रेंज ऑफिसर पर कार्रवाई की गई है| जनाधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीएम कमल नाथ ने जनसमस्याओं का निराकरण किया| मुख्यमंत्री ने कटनी के राजेश भास्कर, जबलपुर के जितेन्द्र सिसोदिया, भोपाल की श्रीमती पूजा सिलावट, रतलाम के शादाब खान, नरसिंहपुर के ब्रजेश पटेल, छिन्दवाड़ा के  सौरभ कन्हारिया, उज्जैन के राम कुमार, भिंड के वैष्णव बघेल, होशंगाबाद के अमर सिंह सराठे, दतिया के राम कुमार और टीकमगढ़ के यज्ञ दत्त शर्मा के प्रकरणों का समाधान किया।

कटनी के राजेश भास्कर ने शिकायत की थी कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के मामले में 46 मजदूरों को मजदूरी के भुगतान में देरी हुई। इस मामले में रेंज आफिसर को निलंबित कर दिया गया और एसडीओ वन पर विभागीय जाँच के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार नरसिंहपुर के ब्रजेश पटेल सहित 297 किसानों को भारत सरकार की फसल प्रोत्साहन योजना में गेहूँ उत्पादन के लिये प्रोत्साहन राशि में विलम्ब हुआ था। इस मामले में कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दतिया के रामकुमार के नामांतरण के प्रकरण में छह साल की देरी होने पर दो पटवारियों और नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। व्ही.सी. में मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को गैर लाइसेंसी साहूकारों के कर्ज से मुक्ति देने के लिये अध्यादेश लायेगी। इस संबंध में मंगलवार को जनाधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यादेश के मुख्य प्रावधानों की जानकारी कलेक्टरों को दी गई। मुख्यमंत्री  ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान सिर्फ बड़े जिलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे सभी जिलों में सघनता से चलायें। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और सभी जिला अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दी।

अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय परिवारों पर साहूकारी ऋण विमुक्ति अध्यादेश लाया जायेगा। इसके अनुसार 15 अगस्त 2019 तक जनजातीय बंधुओं पर साहूकारों के जितने कर्ज हैं सबसे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। उनकी गिरवी रखी सम्पत्ति भी उन्हें वापस मिल जाएगी। ऐसे परिवारों पर जो बकाया कर्ज है उसकी जबरन वसूली करने पर सजा और जुर्माना होगा। तीन साल की सजा होगी और एक लाख रूपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे जनजातीय परिवारों और साहूकारों पर नजर रखें। कोई भी साहूकार जबर्दस्ती कर्ज वसूली न कर पाये। ऐसे गैर लाइसेंसी साहूकारों की जानकारी भी मंगाई जा रही है। इसके अलावा मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी विनियम 1972 में संशोधन का अध्यादेश भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का अभियान चलाया जायेगा। जन-धन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी दी जायेगी। आदिवासी परिवारों को रुपे कार्ड जारी किये जायेंगे। यदि पहले से उनके पास हैं और क्रियाशील नहीं हैं तो उन्हें क्रियाशील बनाया जायेगा।

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