लखनऊ प्रशासन ने 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की दी इजाजत, गाइडलाइन जारी
लखनऊ
लखनऊ प्रशासन ने 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्त रखी गई है. डीएम (जिलाधिकारी) अभिषेक प्रकाश ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेंट्रलाइज्ड एसी बंद करके ही खोला जा सकता है.
हालांकि अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में है तो उसे खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, वहां यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि एक तिहाई दुकानें ही खोली जाएं. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करना होगा.
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र का बच्चा और प्रेग्नेंट महिलाओं की एंट्री पर मनाही होगी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सभी एंट्री प्वांइट पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर का प्रबंध करना आवश्यक होगा. दुकान के सभी स्टाफ ग्लव्स और मास्क पहनेंगे. साथ ही अंदर आने वाले सभी विजिटर्स की डिटेल लिखी जाएगी.
गाइडलाइन में कहा गया कि अगर किसी विजिटर के अंदर कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) को तुरंत इस बात की सूचना दी जाए. सभी दुकानें निर्धारित दिन पर सुबह सात से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी. इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा.
नए निर्देश के मुताबिक अमीनाबाद बाजार, लाटूश रोड, नजीराबाद, बीएन रोड, कैंट रोड, कैसरबाग चौराहे से कैसरबाग बस स्टैंड चौराहा, कैसरबाग बस स्टैंड से मौलवीगंज चौराहा, मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज चौराहा, हीवेट रोड, लालबाग, जय हिंद मार्केट, नादान महल रोड, चरक चौराहे से मेडिकल चौराहा और मेडिकल चौराहे से कन्वेंशन सेंटर चौराहे तक, नक्खास मार्केट,कैंट स्थित मस्जिद अली जान, निशातगंज गली नंबर-5 इलाके की सभी दुकानें बंद रहेंगी.